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Himachal Update – महिलाओं को 50 फीसदी बस किराए में मिलती रहेगी छूट।
मामले में हाईकोर्ट की मुहर।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं को 50 फीसदी बस किराये में छूट देने के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने निजी बस ऑपरेटरों की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में कोर्ट ने महिलाओं के उत्थान में सरकार के इस निर्णय को सही ठहराया है। इस बीच खंडपीठ ने कहा कि सरकार के बजट का एक छोटा सा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को पढ़ने में मददगार होगा। बताया गया कि पैसों की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ लड़कियां स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि समाज के किसी विशेष वर्ग को रियायत देना सरकार का पॉलिसी निर्णय है।



