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Himachal Update:- उम्मीदवार 7 जनवरी तक जमा कराएं विविध चुनाव व्यय खर्चों का ब्यौरा: जतिन लाल।

आयोग, उम्मीदवार की 3 साल के लिए सदस्यता खारिज कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के 10 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के चुनावी व्यय खर्चों के ब्यौरे को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समिति हॉल में बुधवार को एक दिवसीय सुविधा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त मंडी जतिन लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला के सभी उम्मीदवार 7 जनवरी, 2023 तक विधानसभा चुनाव व्यय खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

बताया जा रहा है कि उम्मीदवार का चुनावी व्यय खर्च नामांकन की तिथि से मतदान तिथि यानि 8 दिसंबर तक का जमा होना है। साथ ही मतदान के अगले दिन यानि 9 दिसंबर से 30 दिन के भीतर (यानि 7 जनवरी, 2023 तक) सभी चुनावी व्यय खर्चे जमा कराने होंगे।

इस बीच जतिन लाल का कहना है कि मंडी जिले में सभी 67 उम्मीदवारों के चुनावी व्यय खर्चे जमा होने हैं। चुनावी व्यय खर्चों के वाउचर, व्यय रजिस्टर, निर्धारित प्रपत्रों सहित तय समय में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। जतिन लाल ने बताया कि चुनावी खर्च संबंधी सभी वाउचरों पर उम्मीदवार अथवा चुनावी एजेंट के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। बताया कि उम्मीदवार को चुनावी खर्च संबंधी बैंक पासबुक, नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र सहित तमाम चुनावी व्यय खर्चे से संबंधित व्यय रजिस्टर व निर्धारित प्रपत्र पर ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक सभी चुनावी व्यय खर्चों का विवरण तैयार किया जाए।

साथ ही जतिन लाल ने कहा कि चुनावी व्यय खर्च का ब्यौरा तय समय पर प्रस्तुत न करने की सूरत में आयोग उम्मीदवार की 3 साल के लिए सदस्यता खारिज कर सकता है। यह आदेश पारित होने की तिथि से आगामी 3 साल तक वैध होते हैं। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार किसी भी प्रकार के चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक हरेक उम्मीदवार को अधिकतम 40 लाख रुपये चुनाव व्यय खर्च करने की सीमा तय की है।

व्यय पर्यवेक्षक करेंगे 3 जनवरी को उम्मीदवारों के साथ बैठक।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि आगामी 3 जनवरी को व्यय पर्यवेक्षक जिला के सभी 67 उम्मीदवारों या उनके चुनावी एजेंटों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव-2022 में सभी चुनावी व्यय खर्चों पर विस्तार से समीक्षा की जाएगी। कहा कि उम्मीदवार 3 जनवरी को अपने चुनावी व्यय रजिस्टरों के साथ मिलान कराना सुनिश्चित करें। वहीं, किसी प्रकार की विसंगति हो तो उसे प्रमाणों के साथ दुरूस्त कराएं।

कार्यक्रम में तहसीलदार चुनाव विजय कुमार शर्मा व नायब तहसीलदार पवन राणा ने भी चुनावी व्यय खर्च संबंधी विविध जानकारियां साझा की। कई अहम पहलुओं के बारे में बारीकी से समझाया गया। सुविधा प्रशिक्षण कार्यक्रम में विविध उम्मीदवार, चुनाव व व्यय एजेंटों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

Rakesh Bhardwaj

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