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Himachal Update:- पुरानी पेंशन बहाली के फार्मूले पर टिकी लाखों कर्मचारियों की नजर।

वित्त विभाग इस पर राय लेने के लिए मामला विधि विभाग को भेजेगा।

हिमाचल प्रदेश में 20 साल बाद बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की अधिसूचना सोमवार को जारी होने के आसार कम हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को कैबिनेट बैठक की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज सामान्य प्रशासन वित्त विभाग को भेजेगा। बताया गया कि वित्त विभाग इस पर राय लेने के लिए मामला विधि विभाग को भेजेगा। नई और पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी कर्मचारियों को दिया जाना है।

इसके साथ ही बताया गया कि छत्तीसगढ़ के नियमों को किस प्रकार से अपनाया जाना है, इस पर अभी मंथन जारी है। इसके बाद ही अधिसूचना जारी होगी। राज्य मंत्रिमंडल से पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन के फार्मूले पर नजरें टिक गई हैं। बताया गया कि ओपीएस की बहाली कब से होगी और पेंशन की राशि कितनी होगी, इसको लेकर कर्मचारियों की ओर से तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

बताया गया कि पुरानी पेंशन का फार्मूला कौन सा होगा, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गोपनीय रखा हुआ है। कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 के तहत पेंशन दी जाती थी। इसके तहत सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन लिए गए वेतन का 50 फीसदी पेंशन राशि होती थी। इस नियम को ही दोबारा लागू करने के लिए हिमाचल सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। 

बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना में सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पहले दस वर्षों तक 50 फीसदी पेंशन ही परिजनों को मिलती है। इसके बाद पेंशन की राशि को 30 फीसदी दिया जाता है। पुरानी पेंशन लेने के लिए किसी भी कर्मचारी की दस वर्षों की नियमित सेवा होना भी अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ सरकार के फार्मूले पर हिमाचल सरकार मई 2003 के बाद नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के देय केंद्र सरकार से वापस लेने के लिए अपना सकती है। इसको लेकर ही अभी सरकारी स्तर पर माथापच्ची जारी है।

2003 की अधिसूचना होगी वापस।

हिमाचल सरकार को प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए 15 मई 2003 को जारी हुई अधिसूचना को वापस लेना है। बताया गया कि इस अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को हिमाचल में बंद कर दिया था। इस अधिसूचना को वापस लेने के अलावा सरकार इसमें संशोधन भी कर सकती है।

Rakesh Bhardwaj

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